Sunday, 8 April 2012

उच्च न्यायालय में जाएंगे सेक्टर-19 के प्लाट धारक

सिरसा। हुडा द्वारा विकसित किए जा रहे सेक्टर-19 के प्लाट धारकों ने इस बात को लेकर भारी रोष है कि हुडा के अधिकारियों द्वारा अद्र्धविकसित सेक्टर-19 के प्लाट धारकों पर पिछले दो वर्षों से जबरन ब्याज थोप दिया है। हुडा के अधिकारियों के इस कुकृत्य के विरुद्ध हुडा वेल्फेयर एसोसिएशन सेक्टर-19 ने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में जाने का निर्णय लिया है। आज सेक्टर-20 में स्थित डे-केयर सेंटर में एसोसिएशन की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह बैठक एसोसिएशन के प्रधान वी.के. गर्ग की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में एसोसिएशन के सचिव अशोक बंसल ने बताया कि हुडा ने लगभग दो वर्ष पूर्व प्लाट धारकों को पत्र भेजकर प्लाटों का कब्जा अपने आप देने का निर्णय लिया जबकि उस समय सेक्टर - 19 में बुनियादी सुविधाओं के नाम पर एक भी सुविधा नहीं थी। उन्होंने बताया कि हुडा के नियमों के अनुसार प्लाट धारकों को कब्जा देने के बाद बकाया राशि पर ब्याज लगना आरंभ हो जाता है। उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार जब तक सेक्टर में सड़कें, बिजली, स्ट्रीट लाइट, शिविर, पेयजल सप्लाई व अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती तब तक प्लाट धारकों को कब्जा नहीं दिया जाता। उन्होंने बताया कि सूचना के अधिकार के अतंर्गत अनेक प्लाट धारकों व एसोसिएशन द्वारा मांगी गई जानकारी में हुडा ने यह माना है कि आज तक सेक्टर-20 व सेक्टर-19 के लिए डिस्पोजल व नहरी पेयजल का प्रबंध नहीं किया गया। यही नहीं अनेक सड़कों को जोडऩे का काम आज भी चल रहा है। पूरे सेक्टर में स्ट्रीट लाईट नहीं है। उन्होंने बताया कि इन सभी मुद्दों को लेकर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जाएगी ताकि प्लाट धारकों को राहत मिल सके।

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